नालंदा: हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा
हिलसा (नालंदा): बिहार के नालंदा जिले में कानून का डंडा एक बार फिर अपराधियों पर चला है। माननीय न्यायालय ADJ-01 हिलसा ने हत्या के एक पुराने मामले में त्वरित सुनवाई करते हुए अभियुक्त को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
मामले का विवरण:
यह मामला नगरनौसा थाना कांड संख्या 176/20 से जुड़ा है। पुलिस द्वारा कोर्ट में पेश किए गए ठोस साक्ष्यों और चार्जशीट के आधार पर अभियुक्त अरविन्द कुमार उर्फ प्रसाद (निवासी: महुआतल छोटी मस्जिद) को दोषी पाया गया।
सजा का विवरण:
न्यायालय ने अभियुक्त को भारतीय दंड विधान (IPC) की दो गंभीर धाराओं के तहत सजा सुनाई है:
धारा 302 (हत्या): दोषी को आजीवन कारावास और 50,000 रुपये अर्थदंड की सजा।
धारा 307 (हत्या का प्रयास): दोषी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 25,000 रुपये अर्थदंड की सजा।
विशेष नोट: नालंदा पुलिस की बेहतर पैरवी और समय पर समर्पित चार्जशीट की वजह से पीड़ित परिवार को न्याय मिल सका है। स्थानीय स्तर पर पुलिस के इस कार्य की काफी सराहना हो रही है।






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