621 किमी दूर से 5 हजार रुपये में खरीदा कोबरा, पत्नी की हत्या के बाद शव को डसवाया, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद
इंदौर | P News Desk
मध्य प्रदेश के इंदौर में करीब साढ़े छह साल पुराने चर्चित शिवानी हत्याकांड में जिला अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी पति अमितेश उर्फ शालू पटेरिया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उसे पत्नी की सुनियोजित हत्या, साक्ष्य मिटाने और संरक्षित प्रजाति कोबरा सांप की हत्या के मामले में दोषी ठहराते हुए अर्थदंड भी लगाया है।
क्या था पूरा मामला?
यह घटना 1 दिसंबर 2019 की है। पुलिस जांच के अनुसार आरोपी पति ने पहले तकिए से मुंह दबाकर पत्नी शिवानी की हत्या कर दी। इसके बाद हत्या को सांप के काटने से हुई मौत साबित करने की साजिश रची। इसके लिए वह राजस्थान के अलवर से करीब 621 किलोमीटर दूर से 5,000 रुपये में कोबरा सांप खरीदकर लाया और पत्नी के शव को उससे डसवाया।
वैज्ञानिक जांच से खुला राज
पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफएसएल जांच और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों से खुलासा हुआ कि शिवानी की मौत सांप के काटने से नहीं, बल्कि मुंह दबाकर दम घोंटने से हुई थी। घटनास्थल से पुलिस ने मृत कोबरा सांप भी बरामद किया था, जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अदालत में पेश की गई।
दहेज प्रताड़ना भी आई सामने
अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि शादी के बाद से ही शिवानी को दहेज और पैसों की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जाता था। मामले में पुलिस ने आरोपी के पिता और एक अन्य महिला को भी आरोपित बनाकर कोर्ट में चालान पेश किया था।
28 गवाहों के बयान के बाद फैसला
इस मामले में अभियोजन पक्ष ने 28 गवाह पेश किए, जिनमें पुलिस अधिकारी, पोस्टमार्टम बोर्ड के सदस्य, एफएसएल विशेषज्ञ और पशु चिकित्सक शामिल थे। सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
मुख्य बातें
पत्नी की हत्या कर शव को कोबरा से डसवाया।
राजस्थान के अलवर से 5 हजार रुपये में खरीदा था कोबरा।
पोस्टमार्टम में दम घुटने से मौत की पुष्टि हुई।
मृत कोबरा की भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट कोर्ट में पेश हुई।
28 गवाहों और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपी पति को उम्रकैद की सजा



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