पटना हाईकोर्ट सख्त: आधार में जन्मतिथि सुधार के मामलों पर जताई नाराजगी, UIDAI को दिए निर्देश
पटना, 04 अप्रैल 2026 — पटना हाईकोर्ट ने आधार कार्ड में जन्मतिथि सुधार से जुड़ी बढ़ती याचिकाओं पर कड़ी नाराजगी जताई है। जस्टिस अजीत कुमार की एकल पीठ ने प्रशांत रजक की याचिका पर सुनवाई करते हुए इस स्थिति को “खेदजनक” बताया।
याचिकाकर्ता ने अपने आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि 24.07.2008 को मैट्रिक प्रमाणपत्र के अनुसार 24.07.2007 करने की मांग की थी। उन्होंने बताया कि संबंधित प्राधिकरण के पास आवेदन देने के बावजूद कोई निर्णय नहीं लिया गया, जिसके बाद उन्हें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा।
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता UIDAI के क्षेत्रीय कार्यालय, पटना के निदेशक के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करें। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद आवश्यक सुधार किया जा सकता है।
अदालत ने स्पष्ट टिप्पणी करते हुए कहा कि जब वैध दस्तावेज उपलब्ध हों, तो अधिकारियों को खुद ही सुधार करना चाहिए, न कि लोगों को न्यायालय आने के लिए मजबूर करना चाहिए। कोर्ट ने UIDAI से अपेक्षा की कि ऐसे मामलों के निपटारे के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाएं।
अंत में, कोर्ट ने याचिकाकर्ता को एक सप्ताह के भीतर संबंधित निदेशक के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया और आवश्यक सुधार सुनिश्चित करने को कहा।
आधार में जन्मतिथि सुधार कैसे करें:
आधार कार्ड में नाम, पता या जन्मतिथि सुधार के लिए UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई जा सकती है—
वेबसाइट पर लॉगिन कर ‘My Aadhaar’ सेक्शन में जाएं
‘Update Demographics Data Online’ विकल्प चुनें
आधार नंबर और कैप्चा डालकर लॉगिन करें
जिस जानकारी को अपडेट करना है, उसे चुनें
सही विवरण भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें
₹75 का शुल्क ऑनलाइन जमा करें
आवेदन के बाद URN नंबर से स्टेटस ट्रैक करें
गौरतलब है कि 5 से 17 वर्ष तक के बच्चों के लिए 30 सितंबर 2026 तक बायोमेट्रिक अपडेट नि:शुल्क रखा गया है।






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