जन सुराज के प्रशांत किशोर पर RPF ने रेलवे एक्ट की कई धाराओं में दर्ज किया केस
जिले के जमालपुर रेलवे मैदान में बुधवार को जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) की सभा थी। रेलवे मैदान में सभा करने के लिए रेलवे प्रशासन से किसी तरह की अनुमति नहीं ली गई थी।
मंगलवार की देर शाम रेलवे की ओर से पार्टी को रेलवे मैदान का किराया के रूप में एक निर्धारित मोटी राशि जमा करने का भी निर्देश दिया था। पैसा जमा करने के बाद ही रेलवे ने अनुमति देने की बात कही थी, लेकिन पार्टी की ओर से पैसा जमा नहीं किया गया और पीके की सभा हो गई।
इधर, बिना अनुमति सभा करने को लेकर रेलवे के नगर अभियंता ने मालदा रेल मंडल के आरपीएफ कमांडेंट को पत्र लिखा है कि बिना अनुमति कार्यक्रम करने के कारण रेलवे के राजस्व को नुकसान हुआ है। ऐसे में कार्रवाई की जाए।
आरपीएफ इंस्पेक्टर सुजीत कुमार यादव ने बताया कि बिना अनुमति सभा करने को लेकर कार्रवाई की गई है। रेलवे एक्ट की अलग-अलग धराओं में एक संवेदक सहित अन्य पर केस दर्ज किया गया है। आरपीएफ मामले की जांच पड़ताल कर रही है
दरअसल, रेलवे मैदान में सभा को लेकर रेलवे से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेना अनिवार्य है, इसके एवज में रेलवे निर्धारित शुल्क लेती है, लेकिन जन सुराज के कार्यक्रम में रेलवे से किसी तरह की अनुमति नहीं ली गई थी। हालांकि, पार्टी का कहना है कि उनकी ओर से सभा के लिए जिला प्रशासन से अनुमति ली गई थी।






Total Users : 10074750
Views Today : 204