समस्तीपुर में हत्या मामले में आरोपी राम दर्शन राय उर्फ कन्हैया को आजीवन कारावास, 75 हजार रुपये जुर्माना
समस्तीपुर: माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने ट्रायल में चल रहे शाहपुर पटोरी थाना कांड संख्या 41/22 के आरोपी राम दर्शन राय उर्फ कन्हैया को दोषी करार देते हुए धारा 302 एवं आर्म्स एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 75 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
यह सजा समस्तीपुर पुलिस द्वारा प्रस्तुत चार्जशीट, अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के बयान के आधार पर सुनाई गई। मामले में सहायक लोक अभियोजक रमेश प्रसाद सिंह ने अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी की।
Author: K k sanjay
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