राशन दुकानों के माध्यम से कुकिंग कोयला उपलब्ध कराने का निर्देश, बिहार सरकार का बड़ा फैसला
बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आने वाले लाभुकों को जन वितरण प्रणाली (PDS) दुकानों के माध्यम से कुकिंग कोयला (Cooking Coal) उपलब्ध कराने का निर्देश जारी किया है। इस संबंध में विभाग द्वारा 21 अप्रैल 2026 को पत्र जारी कर संबंधित विभागों एवं सभी जिलाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।
जारी निर्देश के अनुसार, वर्तमान में दक्षिण-पश्चिम एशिया क्षेत्र में चल रहे युद्ध के कारण ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई है, जिससे रसोई गैस (LPG) की उपलब्धता में समस्या उत्पन्न हो गई है। इस स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने आम लोगों, खासकर गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को राहत देने के उद्देश्य से खाना पकाने के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में कुकिंग कोयला उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत यह कदम उठाया गया है। इसके लिए एक विस्तृत मार्गदर्शिका भी तैयार की गई है, जिसके आधार पर जन वितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से कुकिंग कोयले की आपूर्ति और वितरण सुनिश्चित किया जाएगा।
इस निर्देश की प्रति खान एवं भूतत्व विभाग, परिवहन विभाग, सभी जिलाधिकारियों तथा बिहार राज्य खनन निगम लिमिटेड (BSMCL) को भेजी गई है, ताकि समन्वय स्थापित कर इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।
सरकार के इस फैसले से राज्य के लाखों लाभुकों को राहत मिलने की उम्मीद है, खासकर ऐसे समय में जब एलपीजी की उपलब्धता प्रभावित हो रही है।






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