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January 23, 2026 8:43 pm

मतगणना कार्य को लेकर डीएम ने कई दिशा निर्देश दिया

मतगणना कार्य को लेकर डीएम ने कई दिशा निर्देश दिया

 

जिला निर्वाचन पदाधिकारी- सह- जिला पदाधिकारी, सिवान डॉ आदित्य प्रकाश की अध्यक्षता में दिनांक 14 नवंबर 2025 को मतगणना कार्य के सफल आयोजन हेतु संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए ।

सिवान,12 नवंबर 2025 बुधवार।

भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के द्वारा दिनांक 06/10/2025 को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार जिला के सभी विधान सभा क्षेत्रों में दिनांक 06/11/2025 को सम्पन्न मतदान की मतगणना दिनांक 14/11/2025 को प्रातः 08.00 बजे से प्रारंभ किया जाना है। सिवान जिले के सभी आठ विधानसभा क्षेत्र के लिए मतगणना का कार्य डीएवी कॉलेज, सिवान एवं डीएवी हाई स्कूल, सिवान में किया जाएगा।

उक्त के आलोक में डीएवी कॉलेज में 105- सिवान विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, 107- दरौली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, 108- रघुनाथपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, 109- दरौंदा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र एवं 110- बड़हरिया विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतों की गणना की जाएगी।
106- जिरादेई विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, 111- गोरिया कोठी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र एवं112- महाराजगंज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतों की गणना डीएवी हाई स्कूल सह- इंटर कॉलेज में की जाएगी।

सिवान शहरी क्षेत्र में विधि व्यवस्था संधारण एवं भीड़ नियंत्रण हेतु दंडाधिकारियों/ पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति जिला दंडाधिकारी सिवान एवं पुलिस अधीक्षक सिवान के संयुक्तादेश के द्वारा कर दी गई है।

सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु जिला प्रशासन पूर्ण रूप से तैयार है।

डीएवी कॉलेज एवं डीएवी हाई स्कूल कॉलेज परिसर में मतगणना कार्य हेतु अंकित मतगणना भवनों में सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी एवं संबंधित कर्मी को अपने-अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करने का सख्त निर्देश दिया गया है।

विधि व्यवस्था संधारण हेतु निम्न आदेश निर्गत किए गए हैं:-
1. मतगणना केन्द्र डीएवी कॉलेज एवं डीएवी हाई स्कूल से 500 मीटर की परिधि तक पाँच या पाँच से अधिक व्यक्ति एक साथ जमा नहीं रहेंगे।

2. किसी भी तरह अस्त्र-शस्त्र, हथियार, लाठी, भाला, गड़ांसा, चाकू, छूरी, बरछी, तीर-धनुष, कुल्हाड़ी, विस्फोटक पदार्थ/अग्नेयास्त्र लेकर सार्वजनिक स्थान पर विचरण नहीं करेंगे।

3. पूरे शहर में निषेधाज्ञा 163 लागू रहेगी साथ ही शहर में विजय जुलुस निकालने पर प्रतिबंध रहेगा।

4. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों तथा आदर्श आचार संहिता का पूर्णरूपेण अनुपालन करेंगे।

सभी निर्वाची पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन के दिशा निर्देश के आलोक में मतगणना के पश्चात पोल्ड ईवीएम को सुरक्षित रखना सुनिश्चित करेंगे ।

निर्देश देते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सिवान ने कहा कि मतगणना परिसर में बिना पास के कोई भी वाहन, व्यक्ति का प्रवेश निषेध रहेगा, प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी इस नियम का अक्षरशःअनुपालन सुनिश्चित करेंगे ।

K k sanjay
Author: K k sanjay

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